सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे गए दिशानिर्देशों में केंद्रीय गृह सचिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि मास्क पहनना, उचित दूरी का पालन करना, बार-बार हाथ धोते रहना जैसे कोविड प्रबंधन के नियमों का अनुसरण करते रहना होगा.
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में आ रही कमी के मद्देनजर शुक्रवार को राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से सामाजिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक और धार्मिक आयोजनों से जुड़े कार्यक्रमों के लिए कोविड-19 संबंधित प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार करने को कहा. मार्च महीने के लिए कोविड-19 दिशानिर्देश जारी करते हुए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने यह सुझाव भी दिया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हाल में दिए गए परामर्श के अनुरुप आर्थिक गतिविधियों को शुरु करने के दौरान संक्रमण के खतरे का भी आंकलन करते रहना होगा.
राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से इस संदर्भ में किए गए एक संवाद में कहा गया, ‘‘इसी प्रकार स्थानीय स्थिति की ध्यान से समीक्षा करते हुए विभिन्न गतिविधियों में मसलन, सामाजिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, त्योहार संबंधी जमघट, रात्रिकालीन कर्फ्यू, सार्वजनिक परिवहन माध्यमों का परिचालन, खरीददारी के परिसरों, सिनेमा हॉल, जिम, स्पा, रेस्टोरेंट और बार, स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों और अन्य व्यवसायिक गतिविधियों को शुरु करने में छूट देने पर विचार किया जा सकता है.”
सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे गए दिशानिर्देशों में केंद्रीय गृह सचिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि मास्क पहनना, उचित दूरी का पालन करना, बार-बार हाथ धोते रहना जैसे कोविड प्रबंधन के नियमों का अनुसरण करते रहना होगा. उन्होंने कहा कि राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को इसके साथ ही जांच और निगरानी, क्लीनिकल प्रबंधन, टीकाकरण और संक्रमण से बचाव के अनुरूप व्यवहार को भी जारी रखना होगा. भल्ला ने कहा, ‘इसलिए, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के 18 फरवरी के सुझावों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करें और उचित व्यवहार के नियमों पर जोर दें.’